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चित्रदुर्ग/दावणगेरे: कर्नाटक उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के निर्देशों के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग ने अपने सभी शिक्षा जिलों को एक परिपत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वे शराब की दुकानों के आसपास स्थित किसी भी स्कूल का पता लगाएं। इसमें कहा गया है कि यदि स्कूल/कॉलेजों के पास कोई शराब की दुकान है और इससे शिक्षा और प्रबंधन में समस्या आती है, तो संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है और आबकारी विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग को कर्नाटक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और आबकारी विभाग आयुक्त के साथ समन्वय कर जनता, स्कूली बच्चों और अभिभावकों में नशे की लत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
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